The Virtual Update Logo
The Virtual Update

US military vehicle C 147 plane deported 104 illegal Indian immigrants to India know if they can go back to america

US military vehicle C 147 plane deported 104 illegal Indian immigrants to India know if they can go back to america


अमेरिका के सैन्य प्लेन से अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया है. जानकारी के मुताबिक ये प्लेन आज यानी 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर 2 बजकर 20 मिनट पर लैंड किया है. लेकिन सवाल ये है कि जिन अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है, क्या वो कभी फिर भविष्य में अमेरिका जा सकते हैं? जानिए इसको लेकर क्या कहता है नियम.

भारत पहुंच रहे हैं 104 अवैध भारतीय प्रवासी

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है.  अमेरिका ने सेना के C-147 प्लेन से अवैध प्रवासी भारतीयों का पहला जत्था भारत भेजा है. अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि प्लेन में कुल 104 भारतीय हैं जिनमें 13 बच्चे, 79 पुरुष और 25 महिलाएं हैं. अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को मेक्सिको-अमेरिकी सीमा से पकड़ा गया था. 

क्या वापस US जा सकते हैं अवैध प्रवासी?

अब सवाल ये है कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासी वापस अमेरिका जा सकते हैं? बता दें कि सभी देशों में डिपोर्ट को लेकर अपने अलग नियम होते हैं. नियमों के मुताबिक उस देश की सरकार नागरिक को डिपोर्ट क्यों कर रही है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो वापस उस देश जा सकता है या नहीं. आसान भाषा में कहा जाए तो डिपोर्ट यानी निर्वासन के कारणों के आधार पर निर्वासित व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए उस देश में प्रवेश नहीं कर सकता है या उसे अपने शेष जीवन के लिए उस देश से बाहर रखा जा सकता है।

कितने सालों के लिए एंट्री पर लगता है बैन

किसी भी देश से डिपोर्ट यानी निर्वासन के बाद वो नागरिक कितने सालों के उस देश में वापस नहीं जा सकता है. बता दें कि सभी देशों में डिपोर्ट को लेकर अपने-अपने नियम होते हैं. लेकिन अमेरिका मे ज़्यादातर मामलों में प्रतिबंध 10 साल तक रहता है. हालांकि कुछ मामलों में यह 5 साल से लेकर स्थायी प्रतिबंध तक भी हो सकता है. ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को देश से किन कारणों की वजह से निर्वासित किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक खासकर के अमेरिका में निर्वासन के बाद दोबारा वीजा अप्लाई करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये असंभव नहीं है. अगर किसी बड़े कारणों से व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया गया है, तो आमतौर पर वो व्यक्ति 5 सालों के बाद फिर अप्लाई कर सकता है. लेकिन वीजा को लेकर स्वीकृति उस देश के अधिकारी ही देते हैं. 

ये भी पढ़ें:स्पेस में लंबे समय तक रहने पर एस्ट्रोनॉट्स की आंखे हो जाती हैं कमजोर? रिसर्च में हुआ खुलासा



Source link

Explore the world with us as we bring you a daily dose of engaging content and stay informed on the latest trends.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *